IIT छात्रा से यौन शोषण का मामला: ACP मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट …..

Photo: IANS

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को मोहसिन खान के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी. खान पर आईआईटी-कानपुर की एक छात्रा से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप है.

जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने मोहसिन खान खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है.

आपको बता दे कि मोहसिन खान कानपुर (यूपी) में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात थे. फिलहाल मोहसिन खान डीजीपी कार्यालय लखनऊ से संबद्ध है. इस मामले की जांच के लिए एडीसीपी अर्चना सिंह के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था.

खान पर धारा 69 बीएनएस (धोखे से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना या शादी का झूठा वादा करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के अनुसार, खान ने इस तथ्य को छिपाते हुए उसके साथ संबंध बनाए कि वह पहले से ही शादीशुदा है. इसके बाद जब पीड़िता को मोहसिन की वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चला तो आरोपी ने उससे वादा किया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

 


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