निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह खबर योगी सरकार के लिए राहत लेकर आई है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच दिसंबर को निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी. इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. कहा गया कि यूपी सरकार ने आरक्षण तय करने में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों की अधिसूचना रद्द कर दी. साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को तत्काल प्रभाव से बिना ओबीसी आरक्षण लागू किए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया था.
इस फैसले के खिलाफ, यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई.
एक खबर को अपडेट किया जाएगा.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
