इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी – “बहुमत से चलेगा देश” का सुप्रीम कोर्ट ने ….

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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विश्व हिंदू परिषद (VHP) के समान नागरिक संहिता यानि UCC पर आयोजित एक प्रोग्राम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने कहा, “मामला विचाराधीन है. हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी गई है.”

बता दें कि इससे पहले कैंपेन फॉर ज्यूडीशियल अकाउंटैबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की. इस चिट्ठी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान की इन-हाउस जांच की मांग की गई है. चिट्ठी में मांग की गई है कि जांच होने तक जस्टिस को सभी न्यायिक कार्यों से दूर रखा जाए.

अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की ओर से दी गई स्पीच की न्यूज पेपर्स में छपी रिपोर्ट पर ध्यान देकर हाईकोर्ट से डिटेल में इसका ब्योरा मांगा है.

जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था, “मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा. यह कानून है, कानून, यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है. इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा, जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद हो.”

जस्टिस यादव ने कथित तौर पर कहा था, “लेकिन ये जो कठमुल्लाह है जो… ये सही शब्द नहीं है… लेकिन कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है… देश के लिए घातक है, खिलाफ़ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं. ..देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं… उन्हें सावधान रहने की जरूरत है.”


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