भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
ग्वालियर | ग्वालियर की एक स्पेशल कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को भगोड़ा घोषित कर दिया है.
एससी/एसटी एक्ट के मामलों की सुनवाई करने वाली स्पेशल कोर्ट ने दिनेश लोधी के खिलाफ वारंट जारी होने के बावजूद बार-बार कोर्ट में पेश न होने पर यह आदेश दिया.
कोर्ट ने उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है और पुलिस को उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.
जानकारी के मुताबिक, यह मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज है. दिनेश लोधी के खिलाफ दिसंबर 2023 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.
हालांकि, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वारंट पर अमल नहीं किया जा सका क्योंकि आरोपी का पता नहीं चल पाया. पुलिस रिपोर्ट और उसके लगातार गैर-हाजिर रहने पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने उसे कानून की संबंधित धाराओं के तहत भगोड़ा घोषित किया है.
पुलिस ने बताया कि उसे भगोड़ा घोषित करने का आदेश देने से पहले उद्घोषणा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी. अब पुलिस को स्थायी गिरफ्तारी वारंट पर अमल करने और उसे कोर्ट में पेश कराने का निर्देश दिया गया है.
दिनेश लोधी हाल के महीनों में अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल रहा है. इस साल अप्रैल में शिवपुरी पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था. तब उसकी एसयूवी कार ने करेरा के पास पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल सवारों समेत पांच लोगों को टक्कर मार दी थी.
सोशल मीडिया पर दुर्घटना से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद इस घटना ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था. इससे पहले, उसे ग्वालियर में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में भी गिरफ्तार किया गया था. उस पर अपनी एसयूवी से एक व्यक्ति को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगा था.
उस समय इस मामले ने लोगों का ध्यान भी खींचा था. शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रीतम लोधी ने कोर्ट के इस ताजा आदेश पर कोई बयान नहीं दिया है.
इस मामले और अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट के आदेश को लेकर दिनेश लोधी या उसके वकील की ओर से भी कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है.
By IANS
