सोनिया गांधी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, याचिका खारिज
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की फाइल फोटो (आईएएनएस)
नई दिल्ली | कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी ने बिना नागरिकता हासिल किए 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया था.
याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी जबकि उनका नाम 1980 की दिल्ली की वोटर लिस्ट पहले से ही शामिल था. याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो गया था जबकि उन्होंने नागरिकता 1983 में हासिल की थी.
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया और इसके पीछे क्या वजह थी.
इस याचिका में एक और गंभीर सवाल उठाया गया था कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने के बाद 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम किस आधार पर शामिल किया गया था? क्या इसके लिए किसी फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया था?
याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह इस मामले में मुकदमा दर्ज करे और जांच कर के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे.
हालांकि, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए मामले में आगे किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं मानी.
बता दें कि बुधवार की सुनवाई में कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था. वही गुरुवार को कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया. यह याचिका विकास त्रिपाठी नामक व्यक्ति ने दाखिल की थी. बुधवार की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर गुरुवार की शाम 4 बजे के करीब फैसला सुनाए जाने की बात कही थी.
IANS
