मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने के मामले में सात साल की सजा

Mukhtar Ansari

मुख़्तार अंसारी (फाइल इमेज | आईएएनएस)

The Hindi Post

लखनऊ | हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषसिद्ध करार दिया है. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सात साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 37 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है.

यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया. मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.

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FIR के अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें (तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी) जान से मारने की धमकी दी गई थी. साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.

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आईएएनएस


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