हरिद्वार हेट स्पीच मामला: जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत पर कुछ शर्तो के साथ
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जितेंद्र त्यागी (इन्हें पहले वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था) को हेट स्पीच के मामले (हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच देना का मामला) में तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। शर्त है कि वह इस तरह के घृणा फैलाने वाले भाषण नहीं देंगे और ना ही मीडिया को बयान देंगे।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने त्यागी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से कहा कि वह अपने मुवक्किल से हेट स्पीच में शामिल न होने के लिए कहें, क्योंकि समाज में सद्भाव बनाए रखना जरूरी है।
उत्तराखंड सरकार के वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि त्यागी को तभी जमानत पर रिहा किया जा सकता है जब वह अपने तरीके में सुधार करे और यह भी आश्वासन दिया (उत्तराखंड सरकार के वकील ने आश्वासन दिया) कि वह (जितेंद्र त्यागी) घृणास्पद भाषण देने में शामिल नहीं होंगे।
राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई अपने धर्म के बारे में बात करना चाहता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अन्य धर्मों के खिलाफ हेट स्पीच नहीं नहीं देना चाहिए।
पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को हृदय संबंधी कुछ समस्या है।
12 मई को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि लोगों को शांति से एक साथ रहना चाहिए और जीवन का आनंद लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था, जो हिंदू धर्म में परिवर्तित होने से पहले यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे।
सुनवाई के दौरान पीठ ने वक्ताओं को संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया था, ताकि वे ऐसे भाषण न दें जिससे माहौल खराब हो। त्यागी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने मार्च में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ ने कहा कि इस तरह के भाषण से माहौल खराब होता है और राज्य सरकार के वकील से पूछा कि क्या आगे की जांच की आवश्यकता है, क्योंकि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
पीठ ने यह भी पूछा कि त्यागी के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकतम सजा क्या है। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि अधिकतम सजा 5 साल है, क्योंकि भाषण एक धार्मिक स्थान पर दिए गए थे। हालांकि त्यागी के वकील ने कहा कि धर्म संसद कोई धार्मिक स्थल नहीं है और अधिकतम सजा 3 साल है।
शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद त्यागी की जमानत याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की अगली सुनवाई 17 मई को तय की थी।
उत्तराखंड पुलिस ने त्यागी को इस साल जनवरी में हरिद्वार में एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
आईएएनएस
हिंदी पोस्ट अब टेलीग्राम (Telegram) और व्हाट्सप्प (WhatsApp) पर है, क्लिक करके ज्वाइन करे