पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने सुनाई सजा

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जौनपुर (उत्तर प्रदेश) की एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जबरन वसूली और अपहरण के एक मामले में दोषी ठहराने के एक दिन बाद यानि बुधवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने धनंजय सिंह को सात साल जेल की सजा दी है.

धनंजय सिंह को जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण का दोषी ठहराया गया था.

अभिनव सिंघल ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ शहर के लाइन बाजार थाने में अपहरण, रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

जौनपुर में करीब 300 करोड़ रुपये का सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा था. सिंघल का आरोप है कि पूर्व सांसद ने इस काम में बाधा डाली थी.

अभिनव ने पुलिस को बताया था, ”धनंजय सिंह के आदमी मुझे जबरदस्ती उनके आवास पर ले गए. मुझसे रंगदारी मांगी. साथ ही जान से मारने की धमकी दी.” इसके बाद अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

धनंजय सिंह ने सोमवार को घोषणा की थी कि वह आगामी लोकसभा चुनाव जौनपुर से लड़ेंगे. पर अब उन्हें सात साल की सजा हो गई है जिसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

 


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