गुजरात दंगो को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Narendra Modi inaugurates Kosi rail bridge BJP Twitter

फोटो: बीजेपी/ट्विटर

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सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगो को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एसआईटी द्वारा मिली क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया है।

यह फैसला, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि की बेंच ने शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने एसआईटी की जांच को सही माना है। गुजरात दंगो के लिए बनी एसआईटी ने तब मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी।

एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट को दिवंगत कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एहसान जाफरी 2002 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा में मारे गए थे। उनको दंगाई भीड़ ने मार डाला था।

जकिया ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका के गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा खारिज हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज उनकी यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दी है।

 

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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