दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को लेकर दिया बड़ा आदेश, करिश्मा कपूर को…

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बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फाइल फोटो / (क्रेडिट : आईएएनएस)

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दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति को लेकर दिया बड़ा आदेश, करिश्मा कपूर को…

 

नई दिल्ली | संजय कपूर की संपत्ति मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर और उनके बच्चों समायरा और कियान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मामले का निपटारा नहीं होता है, तब भी संजय कपूर की संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता.

कोर्ट ने कहा, बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी और इसकी जिम्मेदारी प्रिया कपूर की होगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रिया कपूर संजीव कपूर की संपत्ति को बेच नहीं सकती. प्रिया कपूर को बच्चों द्वारा वसीयत की प्रमाणिकता पर उठाए गए शक को दूर करना चाहिए. अब प्रिया कपूर किसी भी प्रॉपर्टी को न तो बेच सकती हैं और न ही ट्रांसफर कर सकती हैं. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, “संपत्ति को खत्म नहीं किया जाना चाहिए. संपत्ति को बचाकर रखने की जरूरत है.”

कोर्ट ने बैंक अकाउंट्स के ऑपरेशन पर रोक लगा दी है. संजय कपूर के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने के आदेश भी दिए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि अगर ट्रायल स्टेज पर वसीयत जाली साबित होती है, तो यह समायरा और कियान के साथ अन्याय होगा. हाईकोर्ट ने कहा, करिश्मा कपूर और संजय कपूर की मां ने संजय की छोड़ी हुई वसीयत की वैलिडिटी और असली होने पर शक जताया है और इसलिए अब उन शकों को दूर करने की जिम्मेदारी प्रिया कपूर पर है.

कोर्ट ने कहा कि वसीयत कितनी असली है, यह अब ट्रायल का मामला है और इस बीच वसीयत करने वाले (संजय कपूर) की संपत्ति को सुरक्षित रखने की जरूरत है. कोर्ट ने प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों की इक्विटी या शेयरहोल्डिंग को अलग करने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने और बदलने से रोक लगा दी.

कोर्ट ने संजय कपूर के बैंक खातों पर भी निगरानी रखने की बात कही हैं. कोर्ट ने संजय कपूर के विदेशी बैंक अकाउंट और क्रिप्टो करेंसी के ऑपरेशन पर भी रोक लगा दी है. मतलब प्रिया संपत्ति के साथ क्रिप्टो करेंसी को भी नहीं बेच पाएंगी.

IANS

दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति बेचने पर लगाई रोक, करिश्मा कपूर को मिली राहत


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