सुनीता केजरीवाल को हाई कोर्ट ने दिया यह निर्देश

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The Hindi Post

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आदेश दिया कि वह अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया से हटा दे. इस वीडियो को सुनीता केजरीवाल द्वारा कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था.

इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख रहे थे. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश किए गए थे. इस दौरान केजरीवाल अदालत में बोल रहे थे. उसी समय यह वीडियो कथित तौर पर रिकॉर्ड किया गया था.

न्यायमूर्ति नीना बंसल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. इस याचिका में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के संबोधन के दौरान ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को कथित तौर पर रिकॉर्ड करने के लिए सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

अदालत का आदेश उन सभी लोगों पर भी लागू होता है जिन्होंने इस वीडियो को कथित तौर पर शेयर किया था. कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिन लोगों ने वीडियो शेयर किया था उन्हें अब इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से हटाना होगा.

इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी.

 


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