दिल्ली दंगे: दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से किया इनकार

Umar Khalid

उमर खालिद (फाइल फोटो/आईएएनएस)

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दिल्ली | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगो से जुड़े मामले में खालिद की और से दायर याचिका को खारिज किया है.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने खालिद की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत (निचली) ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था.

24 मार्च को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद खालिद ने उच्च न्यायालय का रुख किया था. उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और वह 765 दिनों से हिरासत में है.

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सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए खालिद ने इस आधार पर जमानत मांगी कि शहर के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुई हिंसा में उसकी न तो कोई “आपराधिक भूमिका” थी और न ही मामले में किसी अन्य आरोपी के साथ कोई “षड्यंत्रकारी संबंध” था.

 खालिद की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया.

खालिद, शारजील इमाम, और कई अन्य पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था. दिल्ली दंगो में 53 लोगों की जान चली गई थी वही 700 लोग घायल हो गए थे.

 

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क

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