दिल्ली कार बम धमाका मामसा : एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की 7500 पन्नों की चार्जशीट, क्या लिखा इसमें ?
पटियाला हाउस कोर्ट में 5 आरोपियों को पेश किया गया / (फोटो क्रेडिट : आईएएनएस)
दिल्ली कार बम धमाका मामसा : एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की 7500 पन्नों की चार्जशीट, क्या लिखा इसमें ?
नई दिल्ली | दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम धमाके में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने 7500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. 10 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले धमाके से संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था.
एनआईए ने गुरुवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. इस दौरान, 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जबकि 5 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए. एनआईए ने इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है.
यह चार्जशीट यूए(पी) एक्ट 1967, भारतीय न्याय संहिता 2023, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, शस्त्र अधिनियम 1959 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की संबंधित धाराओं के तहत दाखिल की गई है.
चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता उमर उन नबी का भी नाम शामिल है, जो धमाके के समय कार में सवार था. इसके अलावा, चार्जशीट में आमिर राशिद अली, जसीर बिलाल वानी, मुजम्मिल, अदील अहमद राथर, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद, सोयब, बिलाल और यासिर अहमद डार के नाम शामिल हैं.
एनआईए ने कोर्ट में बताया कि यह हमला बेहद सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा था. ‘ऑपरेशन हेवनली हिंद’ नाम से एक साजिश रची गई, जिसका कथित मकसद भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटाना और शरिया-आधारित शासन स्थापित करना था.
एजेंसी ने बताया कि यह चार्जशीट जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में की गई एक विस्तृत जांच पर आधारित है. जांच में कथित तौर पर 588 गवाहों के बयान, 395 से ज्यादा दस्तावेजी रिकॉर्ड और 200 से अधिक जब्त की गई चीजें और सामान शामिल हैं. एनआईए ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी.
आईएएनएस
दिल्ली कार बम धमाका: एनआईए ने 10 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की 7500 पन्नों की चार्जशीट
