मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, राहुल गांधी के लिए झटका

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मोदी सरनेम (उपनाम) वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है यानि सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना है.

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दरअसल, मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था. उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी.

इस फैसले के आने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल नहीं होगी.

क्या कहा था राहुल गांधी ने?

दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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