समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी (फोटो क्रेडिट: सोशल मीडिया)

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सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान व साथी शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल आटे वाला को शुक्रवार को कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई. यह फैसला कानपुर की एक कोर्ट ने शुक्रवार को दिया.

दरअसल, जाजमऊ आगजनी मामले में कुछ दिन पहले कोर्ट ने इरफान, रिजवान, शौकत अली और मोहम्मद शरीफ को दोषी करार दिया था. इसी केस में आज सजा सुनाई गई.

MP/MLA (एमपी-एमएलए) सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सभी दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है.

किस मामले में हुई है सजा?

जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में सात नवंबर 2022 को आग लग गई थी. नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी व उनके साथियों पर आग लगाने का आरोप लगाया था. मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला को 3 जून को कोर्ट ने आगजनी, नुकसान पहुंचाने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषसिद्ध किया था.

 


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