कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
लखनऊ | चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुना दी. इस मामले में छह साल बाद फैसला आया है.
इससे पहले, गुरुवार को एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्या मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि दो को इस केस से बरी कर दिया था.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाली गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 जनवरी 2018 की सुबह जब यात्रा निकाली गई तो चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ था.
जैसे ही यह तिरंगा यात्रा कासगंज के तहसील रोड स्थित जीजीआईसी गेट के पास पहुंची थी तो सलीम, वसीम, नसीम और अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था. हालांकि, जब चंदन की ओर से जुलूस रोकने पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी तो मौके पर हालात बिगड़ गए थे और आरोपियों के समूह ने उन पर पथराव कर दिया था.
यही नही जुलूस के दौरान फायरिंग भी की गई थी. मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई थी. गोली चंदन को लगी थी और वो घायल हो गया था. घटना के बाद चंदन का भाई अपने अन्य साथियों के साथ उसे (चंदन) कासगंज थाना लेकर गए थे जहां से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया था. बाद में चंदन की मौत हो गई थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, सलीम के साथ 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, कई लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था. चंदन के पिता ने करीब छह साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी.
इससे पहले आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था.
IANS