माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Mukhtar Ansari IANS (1)

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो | फोटो क्रेडिट: आईएएनएस)

The Hindi Post

माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है. सोनू पर भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना ठोका है.

बता दें की एमपी-एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था. आज अदालत ने सजा का ऐलान किया है. सजा को लेकर मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर (जज) इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूं.

गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में भी मिली सजा

मालूम हो कि गाजीपुर कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट के तीसरे मुकदमे में मुख्तार अंसारी को लगातार सजा सुनाई गई है. इससे पहले गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर केस में भी सजा सुनाई थी.

दरअसल, 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था. इन कांड के मुख्य केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था. पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी. इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था. मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. साथ ही सजा भी सुनाई है.

बता दें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. वहीं, मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया था. इस मामले में मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. साल 2012 में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था.

 


The Hindi Post

You may have missed

error: Content is protected !!