सिद्दीकी कप्पन की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, “कोर्ट ने उनको निर्दोष पाया”

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तिरुवनंतपुरम | सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दिए जाने के तुरंत बाद उनकी पत्नी रैहानाथ ने कहा कि अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया है. कप्पन को 5 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.

रैहानाथ ने कहा, “अदालत ने पाया है कि कप्पन निर्दोष है और इसलिए जमानत दी गई. दो साल हो गए हैं और यह हमारे लिए बहुत कठिन था और हमने इसका सामना गहरी भावनाओं और पीड़ाओं के साथ किया.”

एक दलित लड़की का बलात्कार और फिर उसकी हत्या होने के बाद कप्पन और अन्य लोग हाथरस जा रहे थे. इसी समय कप्पन को गिरफ्तार किया गया था.

शीर्ष अदालत ने कप्पन को छह सप्ताह तक दिल्ली में रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि उसके बाद वह केरल में जा सकते हैं. कप्पन केरल के रहने वाले है.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने 

प्रधान न्यायाधीश यू.यू. ललित ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है.

पीठ ने कहा, “हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. वह (कप्पन) यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीड़िता को न्याय चाहिए.. क्या यह कानून की नजर में अपराध होगा?”

यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि 5 अक्टूबर को उन्होंने (कप्पन) दंगा भड़काने के लिए हाथरस जाने का फैसला किया था.

पीठ ने आगे कहा कि 2011 में इंडिया गेट पर निर्भया के लिए न्याय मांगने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए थे. बेंच में जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने कहा, “कभी-कभी बदलाव लाने के लिए विरोध की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि उसके बाद कानूनों में बदलाव आया था। ये विरोध प्रदर्शन हैं..”

यूपी सरकार ने किया जमानत देने का विरोध 

राज्य सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा: “जांच से पता चला है कि याचिकाकर्ता (कप्पन) सह-आरोपियों (सीएफआई के वित्तीय लॉन्डरर, रऊफ शरीफ सहित) के साथ धार्मिक कलह को फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है.”

आगे दावा किया गया कि कप्पन के लैपटॉप और दिल्ली में उनके किराए के घर से बरामद दस्तावेजों ने स्थापित किया कि कैसे वर्तमान पीएफआई नेतृत्व में मूल रूप से सिमी (स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया – एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित) के सदस्य शामिल थे.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कप्पन ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है.

आईएएनस

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