सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज केस में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई एक साल की सजा

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नवजोत सिंह सिद्धू (फाइल फोटो | आईएएनएस)
The Hindi Post

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले के खिलाफ पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी थी। 2018 में शीर्ष अदालत ने सिद्धू को मात्र 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ बरी कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अब सिद्धू की सजा को बढ़ाकर एक साल कर दिया।

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शीर्ष अदालत ने कहा, “हमने सजा के मुद्दे पर एक समीक्षा आवेदन की अनुमति दी है.. हम प्रतिवादी को एक साल के कारावास की सजा देते हैं..।” इस मामले के संबंध में आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा।

25 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को दी गई सजा को बढ़ाने के आग्रह वाली एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिद्धू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सजा अदालत का विवेक है और मौत की सजा के मामलों को छोड़कर अन्य फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सिंघवी ने कहा, “सजा की पर्याप्तता पर अपील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार सजा के खिलाफ अपील में नहीं है और पीड़ित पर्याप्तता को चुनौती नहीं दे सकता।” उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से सहयोग में कमी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

पीठ ने मामले में विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। मृतक के परिजन गुरनाम सिंह ने 2018 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

पीड़ित परिवार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट के समक्ष कहा कि यह कहना पीड़ित की मौत कार्डियक अरेस्ट (हार्ट अटैक) के कारण हुई तो यह सही नहीं है। सिंघवी ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि यह बेहद संदिग्ध है कि मुक्का मारने से लगी चोट से मौत हो सकती है।

आईएएनएस

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