भाजपा विधानसभा मार्च पर लाठीचार्ज के मामले पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद पत्र

lathicharge on BJP leaders in Patna (1)

File Photo | IANS

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पटना । बिहार भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज के मामले में पटना की एक अदालत में शनिवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. इस परिवाद पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर, पटना एसएसपी राजीव मिश्रा सहित छह लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है.

पटना व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा नेता कृष्णा सिंह कल्लू द्वारा एक परिवाद पत्र दायर किया गया है. भाजपा नेता के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि आईपीसी धारा 302, 307, 323, 341, 354 और 120बी के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है.

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि 13 जुलाई को पटना गांधी मैदान से विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च पहले से ही निर्धारित था. भाजपा के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. जैसे ही डाक बंगला चौराहा के पास मार्च पहुंचा, पुलिस ने एक साथ वाटर कैनन, अश्रु गैस और लाठी से हमला कर दिया.

इसकी वजह से पार्टी के नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई. इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, पटना डीएसपी अशोक कुमार सिंह, गांधी मैदान थाना के प्रभारी पदाधिकारी अरुण कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है.

आईएएनएस


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