गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास अब क्या है कानूनी रास्ता

फाइल फोटो

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नई दिल्ली | दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को CM अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. अब आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि CM केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.

पार्टी के सूत्रों ने कहा, “आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं.”

इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को CM केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने ED की इस दलील पर गौर किया कि CM केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने रखी गई फाइलें और सबूतों से पता चलता है कि ED ने कानून का पालन किया है. ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है. ED के पास हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में जो AAP उम्मीदवार थे उनके बयान भी हैं.”

आईएएनएस

 


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