13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा, ज्ञानेश कुमार के एकतरफा फैसले की बात नकारी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार / (फोटो क्रेडिट : आईएएनएस)
13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा, ज्ञानेश कुमार के एकतरफा फैसले की बात नकारी
नई दिल्ली | भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने हलफनामे में कहा है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए तीनों एसआईआर आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे.
यह हलफनामा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके समक्ष दाखिल किए गए प्रति-हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी.
चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ हलफनामा दायर किया है. यह हलफनामा राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की उस याचिका के जवाब में दिया गया है जिसमें आयोग के कामकाज और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाए गए थे.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिका सिर्फ एक खबर पर आधारित है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एकतरफा फैसले लेने की खबर को गलत बताया गया है.
हलफनामे में कहा गया है कि एसआईआर के तीनों आदेश (जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026) आयोग के सर्वसम्मत फैसले हैं. हलफनामे में कहा गया है कि फाइल सिस्टम के मुताबिक फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है. आयोग ने यह भी बताया कि फाइल पर किसी अधिकारी की टिप्पणी या सुझाव को आयोग का अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता.
हलफनामे में बताया गया है कि फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसे सिर्फ सरकार बदल सकती है.
IANS
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