पूर्व सीएम अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज, क्या है यह मामला?

The Hindi Post

आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत में केस दर्ज हुआ है. उनके खिलाफ यह केस यमुना में हरियाणा सरकार द्वारा जहर मिलाने वाले बयान पर दर्ज हुआ है. इससे एक बार फिर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. इस मामले में हरियाणा सरकार ने सोनीपत में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2 डी, 154 के तहत केस दर्ज करवा दिया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोनीपत जिला अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी थी.

केजरीवाल का बयान बेतुका और भ्रमित करने वाला

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने यह जानकारी चण्डीगढ़ स्थित सचिवालय में दी. उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान बेतुका और भ्रमित करने वाला है. हरियाणा पर इस प्रकार का आरोप लगाकर केजरीवाल ने घटिया राजनीति की है. हरियाणा सरकार ने कानूनी कार्रवाई कर दी है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि जो पानी दिल्ली को सप्लाई किया जा रहा है, वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और केंद्रीय मंत्री भी पीते है. केजरीवाल ने यह बयान देकर दिल्ली ही नहीं, हरियाणा की जनता में भी भय फैलाने का काम किया है.

1-2 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान

आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी आपदा की गंभीरता या प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके झूठी अफवाह फैलाता है और इससे जनता में दहशत फैलती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में लागू हुआ था, लेकिन 1 अगस्त 2024 में लोकसभा में केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करके इसे पारित कर दिया गया था. विधेयक में आपदा प्रबंधन के मामले में झूठी जानकारी देने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक से दो साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों भी एक साथ देने का प्रावधान किया गया है.

 


The Hindi Post
error: Content is protected !!