उप्र में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत दो भाई गिरफ्तार

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(प्रतीकात्मक इमेज: आईएएनएस)

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मुरादाबाद (उप्र)| दूल्हे सहित दो भाइयों पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मुरादाबाद के कांठ तहसील में मामला दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) ने कहा कि बेटी की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, बिजनौर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन कर उसकी शादी की जा रही है। इस शिकायत पर दो भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो मुरादाबाद में कांठ के निवासी हैं।

दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।

इसी बीच युवती ने कहा, “मेरी उम्र 22 साल है और मैंने अपनी इच्छा के अनुसार पांच महीने पहले राशिद से शादी की थी। उसने मुझे शादी करने और धर्म-परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया है।”

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गौरतलब है कि पिछले महीने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी थी।

अगर शादी के लिए जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए दोषी ठहराया जाता है तो आरोपी को नए कानून के तहत 15,000 रुपये जुमार्ने के साथ एक से पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

इस बीच लड़के के परिवार ने कहा कि पुलिस उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है, क्योंकि वे एक विशेष समुदाय के हैं।

अपना नाम न उजागर करने की शर्त पर लड़की के एक रिश्तेदार ने कहा, “लड़की की मां पांच महीने तक चुप क्यों रही और अब नया धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद ही उन्होंने शिकायत दर्ज क्यों कराई है।”

आईएएनएस

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