28 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई बीजेपी विधायक को 5 साल कैद की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला?

BJP MLA Indra Pratap Singh

बीजेपी विधायक इंद्रा प्रताप तिवारी (फाइल फोटो | आईएएनएस)

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अयोध्या (यूपी) | अयोध्या के गोसाईगंज से बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी के नाम से मशहूर इंद्र प्रताप तिवारी को कॉलेज में दाखिले के लिए फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल करने के 28 साल पुराने एक मामले में विशेष अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने सोमवार को फैसला सुनाया और सांसद/विधायक अदालत में मौजूद तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

अदालत ने उन पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से चुने गए।

तिवारी के खिलाफ 1992 में अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने राम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज कराया था।

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प्राथमिकी के अनुसार स्नातक के दूसरे वर्ष में अनुत्तीर्ण होने वाले तिवारी ने 1990 में फर्जी मार्कशीट जमा कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया।

इस मामले में 13 साल बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता त्रिपाठी की भी मौत हो गई।

साकेत कॉलेज के तत्कालीन डीन महेंद्र कुमार अग्रवाल और अन्य गवाहों ने तिवारी के खिलाफ गवाही दी।

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आईएएनएस

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