भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को बड़ी राहत, जिला कोर्ट ने दो साल की सजा के आदेश पर लगाई रोक

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भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को बड़ी राहत मिली है. कठेरिया को आगरा की विशेष MP/MLA कोर्ट ने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. इससे उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था.

सोमवार को जिला जज की अदालत ने राम शंकर कठेरिया के खिलाफ MP/MLA कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया.

दो साल की सजा का आदेश अगली सुनवाई तक निलंबित कर दिया गया है.

बता दे कि भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री (राम शंकर कठेरिया) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. यह आदेश MP/MLA कोर्ट ने दिया था.

आगरा जिला जज की कोर्ट में सांसद ने विशेष MP/MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. जिला जज की ओर से मामले पर सुनवाई के बाद सजा पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है. अगली सुनवाई की तारीख 11 सितंबर दी गई है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क


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