भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया। बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लग गई है।
लेकिन न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर पंजाब पर सवाल उठाया।
ग्रीष्म अवकाश के बाद मामले की अंतिम सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने अवैध हिरासत के आरोपों का खंडन किया और कहा कि एक भी अधिकारी को हिरासत में नहीं लिया गया।
इस संबंध में दिल्ली पुलिस पहले ही एक हलफनामा दाखिल कर चुकी है।
उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई तक (10 मई) उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
भाजपा नेता बग्गा ने 7 मई को मोहाली कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
आईएएनएस
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