भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खां को तीन साल की सजा

आजम खान (फाइल इमेज | आईएएनएस)

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रामपुर | 2019 के हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. साथ की कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

इस बीच, अदालत ने उन्हें मामले में जमानत दे दी है.

आजम खान ने 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया था. इसको भड़काऊ भाषण की संज्ञा दी गई थी.

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आजम खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505-1 (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाला बयान) के साथ-साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया है.

आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अदालत के फैसले पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो लोगों को मानहानिकारक (निंदात्‍मक) बयान देने से पहले दो बार सोचने पर मजबूर करेगा.

योगी आदित्यनाथ और आंजनेय कुमार सिंह (रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी) के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में अप्रैल 2019 में आजम खान के खिलाफ रामपुर में मामला दर्ज किया गया था.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

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