आर्यन को नहीं मिली जमानत, कल भी सुनवाई रहेगी जारी

Aryan Khan 2 एनसीबी के मुंबई दफ्तर में बैठे आर्यन खान (आईएएनएस)

फाइल फोटो | आईएएनएस

The Hindi Post

मुंबई | बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज पार्टी मामले में गिरफ्तार किया गया है। आर्यन खान, उनके वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जमानत के लिए जोर देते हुए अदालत से कहा कि आर्यन इवेंट मैनेजर प्रतीक गाबा के माध्यम से जहाज पर विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे।

उन्होंने कहा कि आर्यन और अरबाज मर्चेट दोनों को 2 अक्टूबर को जहाज पर चढ़ने से पहले ही पकड़ लिया गया था। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास यह दिखने के लिए कुछ भी नहीं है कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था।

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रोहतगी ने न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष कहा, “आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उसका बयान दर्ज किया गया था। हालांकि मेरे मुवक्किल (आर्यन) को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं था।”

उन्होंने बताया कि भले ही एनसीबी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, पर वे पुलिस शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक मिसाल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें (एनसीबी) को दिए गए इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य हैं।

आईएएनएस

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