इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, क्या है यह मामला ?

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फोटो: आईएएनएस

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, क्या है यह मामला ?

 

कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की शुक्रवार को दोहरी नागरिकता मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि राहुल के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि या तो वह इस मामले की जांच करे या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच करवाए।

राहुल गांधी पर भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता रखने का आरोप है। इसके खिलाफ विग्नेश शिशिर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि राहुल के पास दो देशों के पासपोर्ट हो सकते हैं, जोकि भारतीय कानून का उल्लंघन है। इसी को लेकर लंबे समय से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सरकार से रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।

इससे पहले, लखनऊ की विशेष MP/MLA अदालत के 28 जनवरी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ शिशिर फिर से कोर्ट पहुंचे थे। MP/MLA अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। याचिकाकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इस मामले में उनके खिलाफ विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बीएनएस, सरकारी गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए हैं। इस मामले की पहले सुनवाई करते हुए, पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के खिलाफ मिली शिकायत पर उसने क्या कार्रवाई की है।

 


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