AAP नेता संजय सिंह की जमानत याचिका रद्द, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी

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आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है. दिल्ली की एक अदालत ने सिंह की जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया.

यह आदेश (जमानत याचिका खारिज) राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनाया. बारह दिसंबर को कोर्ट ने अपना फैसला (जमानत को लेकर) सुरक्षित रख लिया था.

सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि ED ने संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले उनसे पूछताछ नहीं की थी.

माथुर ने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास का भी हवाला कोर्ट ने दिया था.

वही ED ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था और चिंता व्यक्त की थी कि संजय सिंह की रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है. साथ ही यह भी कहा था कि सिंह की रिहाई से सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकते है.

फिलहाल कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत नहीं दी है.

बता दे कि संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. ED ने सिंह को गिरफ्तार किया था.

वही एक और AAP नेता मनीष सिसोदिया की भी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी.

दोनों AAP नेताओं को कथित शराब नीति घोटाला मामले में पकड़ा गया है. इस कथित घोटाले की जांच ED और CBI द्वारा की जा रही है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)

 


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