दुष्कर्म पीड़िता ने इच्छामृत्यु के लिए राष्ट्रपति मुर्मू से मांगी इजाजत

सांकेतिक फोटो | (फोटो क्रेडिट: इंग्लिश पोस्ट)

The Hindi Post

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) | अपने ही सौतेले बेटे और अपने पति के दोस्तों द्वारा कथित तौर पर बलात्कार की शिकार एक महिला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है. 30 वर्षीय महिला ने लिखा है कि, वह न्याय की सारी उम्मीद खो चुकी है. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि, 9 अक्टूबर को पूरनपुर कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने जानबूझकर किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है, उसे बार-बार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.

उन्होंने पत्र में लिखा, “मैंने काफी संघर्ष किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई न्याय मिलेगा. इसलिए, मैं आपकी (राष्ट्रपति की) अनुमति से अपना जीवन समाप्त करना चाहती हूं.”

महिला के मुताबिक, उन्होंने तीन साल पहले तलाक लेने के बाद दूसरी बार चंडीगढ़ के एक 55 वर्षीय किसान से शादी की थी. यह शख्स भी तलाकशुदा है.

विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया कि उनका सौतेला बेटा उनके साथ इस साल अप्रैल से ‘गंदा काम’ करता आ रहा है. उन्होंने कहा उनका बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया. सौतेले बेटे ने मुझे ‘गंभीर परिणाम’ झेलने की धमकी दी, जिसके कारण शुरुआत में मुझे चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.

महिला ने आगे दावा किया कि गर्भवती होने के दौरान उनको पीटा गया. उन्होंने कहा जब वह डीएनए टेस्ट कराने के लिए जाना चाहती थी, तब भी उनके साथ मारपीट की गई. उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पूरनपुर के एक निजी अस्पताल में गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया.

पीड़िता ने आगे कहा कि, 18 जुलाई को उन्हें उनके पति के दोस्त के फार्महाउस ले जाया गया जहां उनके (पति) एक रिश्तेदार और दो साथियों ने दुष्कर्म किया. स्थानीय पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी लिखित शिकायत को कथित तौर अनसुना कर दिया.

विज्ञापन
विज्ञापन

कोई विकल्प न होने पर, पीड़िता ने अदालत का रुख किया. अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया.

प्राथमिकी हाल ही में पूरनपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई है. प्राथमिकी में महिला के पति और सौतेले बेटे सहित पांच लोगों पर आईपीसी की धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (जानबूझकर अपमान) और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

पीड़ित महिला फिलहाल बरेली में अपनी मां, भाई और छह साल के बेटे के साथ रहती है.

इस बीच, पुलिस अधीक्षक, दिनेश कुमार प्रभु ने कहा, “हम एक निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी.”

ians

हिंदी पोस्ट अब टेलीग्राम (Telegram) और व्हाट्सप्प (WhatsApp) पर है, क्लिक करके ज्वाइन करे


The Hindi Post
error: Content is protected !!