गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने जेल की सजा
जिग्नेश मेवानी (फाइल फोटो | आईएएनएस)
अहमदाबाद | अहमदाबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी और 19 अन्य को तोड़फोड़ के एक मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें छह महीने कैद की सजा सुनाई है.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की तीन अलग-अलग धाराओं के तहत तीन अलग-अलग सजा सुनाई – एक के तहत छह महीने की जेल, दूसरे के तहत 500 रुपये का जुर्माना और तीसरे में 100 रुपये का जुर्माना.
मेवाणी और अन्य सत्र न्यायालय के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं.
बता दें कि 2016 में मेवाणी और अन्य लोग गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग को डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भवन के रूप में नामित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और परिसर में तोड़फोड़ की गई. सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था.
आईएएनएस
