महाराष्ट्र संकट: बागी विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
नई दिल्ली | शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 16 विधायकों को महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस और अजय चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को उल्लेख किए जाने की संभावना है।
कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में शिंदे और बागी विधायकों के राज्य छोड़ने के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से असम के गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं।
ठाकरे की टीम की अयोग्यता याचिका को स्वीकार करते हुए डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है।
शिंदे की याचिका में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) का पूरी तरह से उल्लंघन है, साथ ही चौधरी को शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता देने में डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई अवैध और असंवैधानिक है।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 25 जून के नोटिस / समन से व्यथित है जो पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक है और नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा (2016) के मामले में इस अदालत के फैसले की पूरी तरह से अवहेलना करता है।
इसमें कहा गया है, फरवरी 2021 में नाना पटोले के स्पीकर के पद से इस्तीफा देने के बाद से अध्यक्ष (स्पीकर) की सीट खाली है। इस प्रकार, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो अयोग्यता याचिका पर फैसला कर सके जिसके तहत याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया गया है।
आईएएनएस