बेटी से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले की हत्या करने के मामले में महिला को उम्रकैद
प्रतीकात्मक फोटो
बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) | एक 70 वर्षीय महिला को बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की हत्या करने के लिए 11 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला ने कहा कि “महिला ने दुष्कर्म को रोकने के लिए मृतक को कई बार कुल्हाड़ी से मारा, जबकि अन्य तरीकों से इसे रोका जा सकता था।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह ‘ऑनर किलिंग’ और ‘सुनियोजित हत्या’ थी।
एक आदेश में आगे कहा गया है कि आरोपी कस्तूरी देवी को प्रवीण कुमार की हत्या का दोषी पाया गया, जो 31 जुलाई, 2010 को हुई घटना के समय 20 साल का था।
इन घटनाओं के क्रम को विस्तार से बताते हुए, अदालत के आदेश में कहा गया कि महिला, उस समय 59 वर्ष की थी। उसने बुलंदशहर के अनूपशहर पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया और हत्या की बात कबूल कर ली।

“पुलिस द्वारा अदालत को दी गई सूचना के अनुसार, कस्तूरी पुलिस के पास गई और उन्हें बताया कि उसने प्रवीण को मार डाला जो आधी रात को उसके घर पहुंचा और उसकी 20 वर्षीय बेटी को पकड़ लिया। अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न देखकर, कस्तूरी ने छत के कोने में पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और मृतक को मारा जिससे उसकी मौत हो गई।”
इस मुकदमे को पूरा होने में 11 साल लगे और बीच की अवधि में महिला की बेटी की शादी हो गई और उसके बच्चे भी हैं।
महिला के बेटे और उसकी बेटी, जो इस मामले में प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने मृतक को गुस्से में मार डाला था।
आईएएनएस
