गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: महिला बाइकर को टक्कर मारने का आरोपी गिरफ्तार

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गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: महिला बाइकर को टक्कर मारने का आरोपी गिरफ्तार

 

नई दिल्ली | गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने (हिट-एंड-रन) के मामले में आरोपी कल्याण बैसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार, उसे जल्द ही ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम लाया जाएगा.

बता दे कि गुरुग्राम पुलिस ने पीड़िता सिया और उसके परिवार की मांग पर मामले में दर्ज प्राथमिकी (FIR) में हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी है. पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.

पुलिस ने गोल्फ कोर्स रोड पर एक कार द्वारा महिला बाइकर को टक्कर मारने के वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लेते हुए सेक्टर 56 थाने में मामला दर्ज किया था. गहन जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद, पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ी. इसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में किसी भी सूरत में अराजकता और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि वे दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं.

पीड़िता के परिवार द्वारा सेक्टर-56 पुलिस को औपचारिक शिकायत सौंपे जाने के बाद कार्रवाई में तेजी आई है. फिलहाल पुलिस आगे की विधिक प्रक्रिया के तहत पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज कर रही है.

By IANS

 

अस्वीकरण: यह लेख समाचार एजेंसी IANS द्वारा लिखा गया है. TheHindiPost.In ने इसे न तो लिखा, न संपादित किया है और न ही स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया है. TheHindiPost.In इस लेख में दी गई जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है.

 


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