युवक ने डेढ़ साल के बच्चे को पटक-पटक के मार डाला था, कोर्ट ने सिर्फ 40 दिनों में सुनाया फैसला, दी फांसी की सजा

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बच्चे को सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला (वायरल वीडियो से लिया गया स्क्रीनग्रैब/सोशल मीडिया)

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युवक ने डेढ़ साल के बच्चे को पटक-पटक के मार डाला था, कोर्ट ने सिर्फ 40 दिनों में सुनाया फैसला, दी फांसी की सजा

 

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) | एकतरफा प्यार में अपनी ही भाभी के डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी विराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 40 दिनों के भीतर इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई पूरी कर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

यह दिल दहला देने वाली घटना 30 मई 2026 को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में घटी थी. आरोपी विराज पाठक (निवासी शेखुपुरा, बदायूं), जो रिश्ते में बच्चे की मां रति का देवर लगता है, ने डेढ़ साल के मासूम आरव को जमीन पर आठ बार पटक-पटक कर मौत के घाट उतार दिया था. पूरी वारदात गली में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कैद हो गई थी. इस घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था.

मदद के बहाने बढ़ाई थी नजदीकियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रति का अपने पति के साथ उत्पीड़न और मारपीट को लेकर विवाद चल रहा था. विराज ने कानूनी तौर पर तलाक दिलाने में मदद करने के बहाने रति से नजदीकियां बढ़ाई. थीं वह रति से एकतरफा प्यार करने लगा था लेकिन मासूम आरव उसके इस एकतरफा प्यार के बीच रुकावट बनने लगा. इसी खुन्नस में विराज मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने बाहर ले गया था. बाद में उसने बेहद निर्दयता से बच्चे को मार डाला था.

इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस की तत्परता और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मुस्तैदी के चलते आरोपी को केवल 40 दिनों के अंदर दोषी करार देकर मौत की सजा सुना दी गई है.

 

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