अजित पवार की मौत के मामले में पहली FIR, महाराष्ट्र के बाहर हुआ केस दर्ज

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फोटो: आईएएनएस

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अजित पवार की मौत के मामले में पहली FIR, महाराष्ट्र के बाहर हुआ केस दर्ज

 

मुंबई | महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में रोहित (पवार अजित पवार के भतीजे)  द्वारा बेंगलुरु में दर्ज कराई गई जीरो एफआईआर के बाद कर्नाटक पुलिस ने इस केस को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

बेंगलुरु स्थित डीजीपी कार्यालय ने महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले को बारामती (पुणे) के ग्रामीण पुलिस स्टेशन को सौंपने की मांग की है.

पत्र के अनुसार, बेंगलुरु सिटी के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 61, 103, 105, 106, 125, 238 और 336(2) के तहत दर्ज किया गया है. कर्नाटक पुलिस ने केस फाइल और उससे जुड़े सभी दस्तावेज महाराष्ट्र पुलिस को सौंपने का अनुरोध किया है और इसकी प्राप्ति की पुष्टि भी मांगी है.

इससे पहले रोहित पवार ने आरोप लगाया था कि उन्होंने इस मामले में महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी. उन्होंने बताया कि मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन और बारामती में भी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु जाकर जीरो एफआईआर दर्ज कराई.

अब कर्नाटक पुलिस द्वारा केस ट्रांसफर की पहल के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है. माना जा रहा है कि केस बारामती ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जांच की दिशा और तेज हो सकती है.

अजित पवार का 28 जनवरी को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था. वह बारामती विधानसभा क्षेत्र से सात बार विधायक चुने गए और महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उपमुख्यमंत्री रहे थे.

बता दें कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में खराब विजिबिलिटी, अनियंत्रित एयरफील्ड पर बुनियादी सुविधाओं की कमी, पायलट्स द्वारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर न अपनाने और रनवे मार्किंग्स की फीकी स्थिति का जिक्र है.

 

अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु पुलिस ने केस को बारामती ट्रांसफर करने को लिखा पत्र (IANS)


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