मुस्लिम युवक ने खुद को हिन्दू बताकर नाबालिग लड़की से की दोस्ती, फिर रेप के बाद कर दी उसकी हत्या, कोर्ट ने सुनाई सजा, हो रही चर्चा

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सांकेतिक तस्वीर (AI Photo)

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अजमेर | नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अरशद को दोषी करार दिया. अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह मामला अजमेर जिले के पीसांगन गांव का है जहां मुस्लिम युवक अरशद ने खुद को हिंदू बताकर नाबालिग से दोस्ती की थी. यह दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. इसके बाद युवक ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसा कर दुराचार किया था. बाद में युवक ने पीड़िता की हत्या कर दी थी. अदालत ने इस मामले को जघन्‍य बताते हुए अरशद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

शनिवार को अजमेर की पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अरशद को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी. पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि अरशद ने अपने आपको हिंदू बताकर पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था. इसके बाद वह उसे सुनसान जगह ले गया था जहां उसने उसके साथ दुराचार किया था.

लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, “शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. इसमें अरशद को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किए गए. दुष्कर्म और हत्या की इस घटना को जघन्य अपराध माना गया है.”

उन्होंने आगे कहा, “अरशद ने हिंदू लड़के की आईडी बना रखी थी और उससे चैटिंग कर रहा था. बाद में पता चला कि वह दूसरे धर्म का है. जब लड़की ने उसका विरोध करते हुए कहा कि वह दूसरे धर्म का है और वह उसके साथ गलत कर रहा है तो उसने उसकी हत्या कर दी. न्यायालय ने टिप्पणी की है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जो अपराध किया है वह बहुत गंभीर अपराध है. लोक अभ‍ियोजक ने दोषी के ल‍िए फांसी की सजा की मांग की थी लेक‍िन कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.”

Reported By: IANS, Edited By: Hindi Post Web Desk

 

 


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