इस देश में X पर लगा पूर्ण बैन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 3.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना

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रियो डि जेनेरियो | सोशल मीडिया कंपनी X (पूर्व में ट्विटर) ब्राजील में बैन हो गई है. यानि अब ब्राजील के लोग X का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यह रोक ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एलेक्जेंडर डी मोरियस ने लगाई है.

दरअसल, X ने कानून प्रतिनिधि को नियुक्त करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ा फैसला लिया कि X को देश में (ब्राजील) में बैन (रोक) कर दिया जाए.

बुधवार को जस्टिस डी मोरियस ने एलन मस्क की कंपनी X को 24 घंटे के भीतर कानून अधिकारी नियुक्त करने की डेडलाइन दी थी. इससे पहले X ने अपने पुराने कानून अधिकारी को जेल में डालने की धमकियां मिलने का दावा करते हुए 17 अगस्त को अपना ऑफिस बंद कर दिया था.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, कई महीनों तक कोर्ट के आदेशों को न मानने के कारण X जज डी मोरियस के साथ विवादों में फंसी थी. इस साल की शुरुआत में जज मोरियस ने एक्स के कुछ अकाउंट को गलत सूचना और नफरत भरे संदेश फैलाने के आरोप में ब्लॉक करने का आदेश दिया था.

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शुक्रवार को, ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने X को बात न मानने के लिए 18 मिलियन रियाल (लगभग 3.2 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगा दिया.

जज ने फेडरल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कंपनी अदालत के आदेशों को बार-बार, जानबूझकर अनदेखा करती रही, साथ ही लगाए गए जुर्माने को चुकाने के लिए भी राजी नहीं थी. X पर 2024 के नगर निगम चुनावों में ब्राजील के कानूनों को न मानने का आरोप लगा था.

ब्राजील के जज ने देश की नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस एजेंसी (एनाटेल) को 24 घंटों के भीतर X को ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया. एप्पल और गूगल को उनके ऑनलाइन स्टोर्स से X ऐप को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया है.

इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर, जो बैन लगने के बाद भी X का इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन जैसे तरीके का उपयोग करता है उस पर प्रतिदिन 50,000 रियाल (लगभग 10,000 डॉलर) का जुर्माना लगाए जाने का भी आदेश दिया है.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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