कोर्ट ने किया यूट्यूबर ध्रुव राठी को तलब, जानिए क्या है यह मामला
नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है. भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में राठी को समन जारी किया गया है.
नखुआ, भाजपा मुंबई के आधिकारिक प्रवक्ता हैं. उनका आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा जिससे उनका अपमान हुआ है. उन्होंने राठी से 20 लाख रुपये का हर्जाना मांगा है.
साकेत कोर्ट (दिल्ली स्थित) के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स – एक्स और गूगल को नोटिस जारी किया है.
अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.
अपने मुकदमे में भाजपा नेता ने कहा है कि सोशल मीडिया पर धुर्व राठी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है.
बता दे कि ध्रुव राठी एक मशहूर यूट्यूबर है. यूट्यूब पर उनके 23 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है. वह सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर भी एक्टिव है.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस
