केजरीवाल के लिए राहत मांगना पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने लगाया 75 हजार रुपए का जुर्माना

Arvind Kejriwal 2 (1)

फाइल फोटो

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग वाली जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. इस याचिका के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत की मांग की गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका को “पूरी तरह से गलत” बताया.

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा भी शामिल थी, ने टिप्पणी की कि किसी आरोपी को उच्च संवैधानिक पद पर होने के कारण असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती.

कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि सीएम केजरीवाल अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में हैं और जनहित याचिकाकर्ता के पास उनकी ओर से कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है. इस मामले में याचिकाकर्ता लॉ (कानून) की पढ़ाई कर रहा है.

‘हम, भारत के लोग’ के नाम से दायर जनहित याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि सीएम केजरीवाल को काम के घंटों के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति दी जाए और न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें सरकारी कार्यालयों का दौरा करने और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने की आजादी दी जाए.

इस याचिका में सीएम केजरीवाल की सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी.

हिंदी पोस्ट वेब डेस्क/आईएएनएस

 


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