कोर्ट ने पूर्व CM शिवराज सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश की एक एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने यह निर्देश वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिया.
विवेक तन्खा ने MP में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मामले में भाजपा के तीन वरिष्ठ नेताओं पर उनके खिलाफ ‘निराधार’ आरोप लगाने की बात कही है.
तन्खा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने उनकी छवि खराब करते हुए गलत दावा किया कि वह 2021 में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से संबंधित शीर्ष अदालत के एक मामले में शामिल थे.
उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी अदालती कार्यवाही में भाग लिया है और न ही इस मुद्दे पर कोई याचिका दायर की है.
2021 में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और शीर्ष अदालत ने ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी थी.
तब बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण का विरोध किया था. और, यह मुद्दा पंचायत चुनावों के दौरान उठाया गया था.
तन्खा ने अपने ऊपर लगे आरोप को ‘निराधार’ बताते हुए आपत्ति जताई थी और इसके लिए माफी की मांग की थी.
उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर बीजेपी नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो वह उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होंगे.
विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
हिन्दी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)
