पति पर पेट्रोल छिड़ककर पत्नी ने लगा दी थी आग, मामले में कोर्ट ने सुनाई बेहद सख्त सजा
सांकेतिक तस्वीर (हिंदी पोस्ट)
उत्तर प्रदेश के संभल की एक कोर्ट ने पति को जलाकर मार देने के मामले में महिला को दोषी करार देते हुए सख्त सजा दी हैं. महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी है.
दरअसल, साल 2019 में 15 अप्रैल को कुढ़ फतेहगढ़ थाना इलाके के बिचैटा गांव के निवासी सत्यवीर सिंह (25) को जिंदा जला के मार देने की घटना सामने आई थी. मृतक के भाई हरवीर सिंह ने प्रेमश्री (मृतक की पत्नी) पर ही हत्या करने का आरोप लगाया था. प्रेमश्री पर हत्या का केस दर्ज कराया गया था.
परिजनों का आरोप था कि शादी के बाद से ही प्रेमश्री अपने पति सत्यवीर को उसके रंग की वजह से ताने देती थी. आरोप है कि पत्नी ने सत्यवीर को कई बार काला भी कहा था. पुलिस ने घटना की जांच की. साथ ही इस मामले की संभल जिले के चंदौसी स्थित कोर्ट में ट्रायल चला. यहां कोर्ट में सत्यवीर के परिजनों ने लगातार मुकदमे की पैरवी की.
मृतक के भाई हरवीर सिंह ने अदालत को बताया था कि प्रेमश्री अपने पति पर जातिसूचक टिप्पणियां करती थी जिसके कारण उनके बीच अक्सर बहस होती थी.
अब बीते सोमवार (नवंबर ०६) को सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने प्रेमश्री को दोषी करार दे दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दोष सिद्धि और सजा के ऐलान के बाद पुलिस ने दोषी पत्नी को जेल भेज दिया है. मृतक सत्यवीर सिंह के परिजनों ने फैसले का स्वागत किया है.
