मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह के खिलाफ तीसरा गैर जमानती वारंट जारी

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The Hindi Post

मुंबई | मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज रंगदारी (वसूली) मामले में शहर के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर. एम. नेर्लिकर ने सिंह के खिलाफ तीसरा गैर-जमानती वारंट जारी किया, जिनके वर्तमान ठिकाने का पिछले कई महीनों से पता नहीं चल पाया है।

श्यामसुंदर अग्रवाल की शिकायत पर मरीन ड्राइव पुलिस ने 22 जुलाई को सिंह और पांच पुलिस अधिकारियों समेत सात अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था।

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आरोपियों में से दो पुलिस कर्मियों – आशा कोरके और नंदकुमार गोपाल को सोमवार को गिरफ्तार किया गया और गुरुवार को एक सप्ताह के लिए सीआईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

सीआईडी अग्रवाल के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत जुहू पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक मामले की भी जांच कर रही है, जिसमें भगोड़ा माफिया संचालक छोटा शकील के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है।

हालांकि, अग्रवाल ने दावा किया कि इस ‘झूठे मामले’ के आधार पर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनसे पैसों की वसूली की थी।

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इसके अलावा, सिंह के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव और ठाणे में जबरन वसूली की शिकायत दर्ज होने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में जारी दो अन्य गैर जमानती वारंटों का भी सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान में होम गार्ड्स के कमांडेंट-जनरल, सिंह के ठिकाने का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और वह कई एजेंसियों के समन को दरकिनार कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त पैनल, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के. यू. चांदीवाल आयोग भी शामिल है।

आईएएनएस

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