सुपरटेक मामले में नोएडा के अधिकारियों के खिलाफ योगी ने दिए कार्रवाई के आदेश
लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अधिकारियों को नोएडा प्राधिकरण के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में दो जुड़े टावरों के निर्माण में आरोपी हैं। मुख्यमंत्री की कार्यवाई नोएडा के सेक्टर 93ए में बनाए जा रहे 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद आई है।
अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को सुपरटेक के साथ अपने अधिकारियों की मिलीभगत और ट्विन टावरों के निर्माण में रियल्टी प्रमुख द्वारा मानदंडों के उल्लंघन की कई घटनाओं की ओर इशारा करते हुए भी फटकार लगाई है।
अदालत ने सुपरटेक और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश शहरी विकास अधिनियम के तहत कानूनों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने आदेश में कहा कि मामले में कानून के प्रावधानों के विकासकर्ता द्वारा उल्लंघन में योजना प्राधिकरण की नापाक संलिप्तता का पता चला है।
दोनों टावरों को तीन महीने के भीतर ध्वस्त किया जाना है।
आईएएनएस