यूपी में अब इस एक दस्तावेज के बिना नहीं खरीद पाएंगे जमीन, खास इन जिलों के लिए योगी सरकार ने बदला नियम

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यूपी में अब इस एक दस्तावेज के बिना नहीं खरीद पाएंगे जमीन, खास इन जिलों के लिए योगी सरकार ने बदला नियम

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति (जमीन, मकान, प्लॉट) की रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. अब पूरे प्रदेश में किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के लिए PAN कार्ड (Permanent Account Number) अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्री विभाग द्वारा जारी इस नए आदेश के बाद, बिना वैध PAN नंबर और उसके सत्यापन के रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी.

सॉफ्टवेयर में बदलाव और तत्काल सत्यापन

सरकार ने सभी जिलों के उप-निबंधक (रजिस्ट्रार) कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्री के ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता, दोनों का PAN नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा. विभाग अपने सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर रहा है, जिससे रजिस्ट्री के समय ही PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत हो सके. इससे फर्जी पहचान के आधार पर होने वाली धांधली पर लगाम लगेगी.

बेनामी संपत्ति और विदेशी फंडिंग पर प्रहार

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता लाना और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाना है. विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध निवेश और विदेशी फंडिंग के जरिए जमीन खरीदने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. PAN अनिवार्य होने से आयकर विभाग और अन्य जांच एजेंसियों के लिए लेनदेन को ट्रैक करना आसान हो जाएगा.

पारदर्शिता और टैक्स चोरी पर लगाम

अधिकारियों के अनुसार, इस नियम से न केवल अवैध निवेश रुकेगा, बल्कि टैक्स चोरी पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा. अब हर बड़े वित्तीय लेनदेन का सीधा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा जिससे भविष्य में पहचान छुपाकर निवेश करना संभव नहीं होगा.

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