’40 लाख रुपये दो नहीं तो…..’, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मां को मिली धमकी
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युवराज सिंह अपने मां के साथ (फोटो: सोशल मीडिया)
गुरुग्राम | पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मां शबनम सिंह से 40 लाख रुपये की जबरन वसूली की कोशिश करने के आरोप में मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने एक पूर्व महिला कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान दिल्ली के खिड़की गांव निवासी हेमा कौशिक उर्फ डिंपी के रूप में हुई है. डिम्पी ने कथित तौर पर शबनम सिंह को झूठे मामले में फंसाने और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी.
डिम्पी ने शबनम सिंह से कथित तौर पर 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. लेकिन मंगलवार को उसे 5 लाख रुपये एडवांस लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया. हालांकि, बाद में महिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
शबनम सिंह ने सोमवार को डीएलएफ फेज -1 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में कहा गया कि 2022 में उन्होंने कौशिक को युवराज सिंह के छोटे भाई जोरावर सिंह के लिए केयरटेकर के रूप में काम पर रखा था. जोरावर पिछले 10 वर्षों से अवसाद से पीड़ित है.
शबनम सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ दिनों के बाद उन्हें लगा कि केयरटेकर पेशेवर नहीं है और कौशिक उसके बेटे को फंसा रही है. इसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था.
शबनम सिंह ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि मई 2023 में केयरटेकर ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक के बाद एक कई मैसेज भेजे. इसके बाद फोन कॉल आने शुरू हो गए. धमकी दी गई थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वह (शबनम सिंह) पूरे परिवार को झूठे मामले में फंसा देगी. इसके एवज में महिला ने शिकायतकर्ता (शबनम सिंह) से 40 लाख रुपये की मांग की.
उन्होंने (शबनम सिंह) आरोप लगाया है कि 19 जुलाई को उनके व्हाट्सएप पर आरोपी महिला का मैसेज आया था कि वह 23 जुलाई को उसके खिलाफ केस दर्ज कराएगी, जिसके बाद उनका पूरा परिवार (शबनम सिंह का पूरा परिवार) बदनाम हो जाएगा. शबनम सिंह इस महिला को पैसे देने के लिए तैयार हो गई. तय हुआ कि पहले पांच लाख रूपए दिए जाएंगे क्योंकि 40 लाख रूपए एक साथ दे पाना मुश्किल है.
मंगलवार को जब महिला गुरुग्राम के मेगा मॉल में 5 लाख (40 लाख में से पांच लेने आई थी महिला) रुपये लेने पहुंची तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.
डीसीपी (ईस्ट) नितीश अग्रवाल ने कहा, “पूर्व क्रिकेटर की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर डीएलएफ फेज -1 पुलिस स्टेशन में महिला के खिलाफ धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत मामला दर्ज किया गया है.”
आईएएनएस