उन्नाव रेप पीड़िता ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की
नई दिल्ली | उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हैं. उसने भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली अंतरिम जमानत का विरोध किया हैं. कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है. सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत मिली हैं.
पीड़िता ने अपने आवेदन में यह अनुरोध किया है कि कुलदीप सेंगर की रिहाई की अवधि के दौरान उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएं. पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा हैं कि उसको यह जानकारी मिल रही हैं कि सेंगर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला है.
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को (पीड़िता की इस याचिका पर) नोटिस जारी किया हैं और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की हैं. पीड़िता ने एक सप्ताह पहले सेंगर को अंतरिम जमानत देने के अदालत के फैसले का विरोध किया था.
हिंदी पोस्ट वेब डेस्क
(इनपुट्स: आईएएनएस)