स्वाति मालीवाल मामले में यह अपडेट आया सामने, VIDEO
नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुए कथित हमले के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया.
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल ने अपने कक्ष में मालीवाल का बयान दर्ज किया. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है.
मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात आईपीसी की धारा 323, 354, 506, और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की. इसके बाद, AIIMS में उनकी मेडिकल जांच भी हुई.
Delhi: Swati Maliwal leaves from the courtroom at Tis Hazari Court in Delhi. Her statement has been recorded pic.twitter.com/6rzLW5TF0s
— IANS (@ians_india) May 17, 2024
दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं, तो CM के निजी सचिव विभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा. इसके बाद उसने उनके पेट पर मुक्के भी मारे.
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
IANS
